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मकर संक्रान्ति पर चाइना डोर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



उज्जैन । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा
144 के अधीन सम्पूर्ण उज्जैन जिले में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा आमजन को निर्देश दिये गये हैं कि
कोई भी नागरिक, व्यापारी, संस्था चायना डोर का क्रय-विक्रय नहीं करेगी। यही नहीं चाइना डोर का भण्डारण व मकर
संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी में चाइना डोर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
गौरतलब है कि उज्जैन जिले में मकर संक्रान्ति पर्व के अवसर पर वृहद रूप से पतंगबाजी की जाती है। यह
देखने में आया है कि पतंगबाजी में चाइना डोर का प्रयोग भी अधिक मात्रा में होता है। चाइना डोर का मटेरियल
अत्यधिक खतरनाक होने के कारण राहगीरों एवं पशु-पक्षियों को इससे शारीरिक क्षति पहुंचती है। इससे बचने के लिये
चाइना डोर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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