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अवैध खनिज का उत्खनन करने पर 17 व्यक्तियों पर 4 लाख 68 हजार का अर्थदण्ड


 

      उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर उज्जैन जिले की सभी तहसीलों में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त मुहिम चलाकर मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम-1996 के नियम 53(5) के अन्तर्गत ट्रेक्टर, डम्पर, जेसीबी मशीन जप्त कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 17 प्रकरणों में कुल चार लाख 68 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया है।

      कलेक्टर द्वारा जिन व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं- भूरू पिता किशोरसिंह निवासी ग्राम पालकी 20 हजार रूपये, विनोद जैन निवासी नागदा पर 20 हजार रूपये, मनोहर पिता शंकरलाल प्रजापति उज्जैन पर 20 हजार रूपये, अन्तरसिंह पिता रामसिंह निवासी मकला तहसील नागदा पर 20 हजार रूपये, गोपाल गेहलोत निवासी बानीखेड़ा तहसील जावरा जिला रतलाम पर 20 हजार रूपये, करामत पिता अब्बास पटेल निवासी ग्राम गारखेड़ी तहसील बड़नगर पर 20 हजार रूपये, पूरन शर्मा निवासी उज्जैन पर 50 हजार रूपये, राजेन्द्र पिता कैलाशचन्द्र निवासी उज्जैन पर 30 हजार रूपये, विष्णु पिता गोपाल एवं उनके अन्य साथियों पर कुल सात वाहनों के लिये 80 हजार रूपये, पंकज कुमार जैन निवासी उज्जैन पर 30 हजार रूपये, विजयसिंह यादव उज्जैन पर 30 हजार रूपये, मुकेश गर्ग निवासी मक्सी जिला शाजापुर पर 60 हजार रूपये, लल्लन तोमर निवासी मक्सी पर 60 हजार रूपये, दिनेश शर्मा उज्जैन पर 60 हजार रूपये, जितेन्द्र भाटी उज्जैन पर 28 हजार रूपये तथा राकेश मालवीय उज्जैन पर 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

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