मुख्यमंत्री विवाह योजना अन्तर्गत प्रति जनपद 100-100 विवाह आयोजित करने के निर्देश
उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले की सभी जनपदों को प्रत्येक जनपद में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर 100-100 जोड़ों का विवाह करवाने के निर्देश दिये हैं। इन विवाह समारोहों में निकाह एवं दिव्यांगों के विवाह भी शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि अप्रैल-2006 में जारी मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजनाओं में जरूरतमन्द निराश्रित, निर्धन परिवार की विवाह, निकाह योग्य कन्याओं एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओें के सामूहिक विवाह नि:शुल्क करवाये जाते हैं। इसी के साथ विवाह उपरान्त गृहस्थी बसाने के लिये आर्थिक सहायता व सामग्री भी प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिये हितग्राही को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये। योजना अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिये राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष तक के लिये 10 हजार रूपये एफडी करवाई जाएंगी। विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री, जिसमें बिछिया, पायजेब (चांदी की) तथा बर्तन, जिनका कुल मूल्य पांच हजार रूपये तक हो, दिये जाते हैं। सामग्री की गुणवत्ता व मूल्य जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इसी के साथ कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिये अन्य सामग्री क्रय करने के लिये सात हजार रूपये दिये जाते हैं। सामूहिक विवाह आयोजन के लिये शहरी अथवा ग्रामीण निकाय को तीन हजार रूपये की व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस तरह कुल 25 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से दिये जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही अथवा कन्या के माता-पिता ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।