कोहिनूर हीरे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, हम नहीं ला सकते कोहिनूर वापस, वैकल्पिक रास्ते खोजें !
सुप्रीम कोर्ट ने यूके से कोहिनूर हीरा वापस लाने या इसकी नीलामी पर रोक लगाने के लिए ऑर्डर जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, "हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते, सरकार को कोहिनूर लाने के लिए डिप्लोमैटिक तरीके सोचने चाहिए।" इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई बंद करने का आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कोहिनूर हीरा वापस लाने से जुड़ी 2 पीआईएल पर शुक्रवार को सुनवाई की। इनमें भारत सरकार को इस बारे में दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी।
- चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने पिटिशनर्स के वकीलों से कहा, "कोर्ट इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सरकार डिप्लोमैटिक तरीके खोजे, यह किसी सुपरविजन के तहत नहीं हो सकता।
- "हम ब्रिटेन में होने वाली नीलामी को कैसे रोक सकते हैं या कैसे किसी देश को कुछ लौटाने का ऑर्डर दे सकते हैं? हम यह देखकर हैरान हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद चीजों के लिए पिटीशंस दाखिल की जाती हैं।"
कोर्ट ने और क्या कहा?
- चीफ जस्टिस खेहर ने कहा, "सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा है कि वह कोहिनूर वापस लाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि हालांकि कोहिनूर वापस लाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह रास्ते तलाश करना जारी रखेगी।"
- "ये सही है कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए इसे संभव बनाया जा सकता है।"
- मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल भी शामिल थे। पिटिशंस एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट और हेरिटेज बंगाल की तरफ से फाइल की गई थीं।