अवैध गर्भपात केन्द्र की सूचना देने वाले को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार
उज्जैन । गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) में गठित राज्य सलाहकार समिति ने अवैध रूप से चल रहे गर्भपात केन्द्र की सूचना देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री भूपत सिंह जादौन को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की अनुशंसा की है। श्री जादौन की सूचना पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा गठित संयुक्त टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण में दोषी पाये गये चिकित्सक और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह जानकारी राज्य समुचित प्राधिकारी एवं संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ.बी.एन.चौहान की अध्यक्षता में हुई पीसीपीएनडीटी की राज्य सलाहकार समिति में दी गई।
संचालक चाईल्ड लाईन श्रीमती अर्चना सहाय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मीनाक्षी पटेल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योत्सना श्रीवास्तव, राज्य नोडल अधिकारी डॉ. वन्दना शर्मा, श्रीमती स्वाति सिंह और समाज सेवी श्रीमती प्रार्थना मिश्रा और जनसंपर्क अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
समिति ने सोनोग्राफी केन्द्रों की निरीक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दलों में रेडियोलॉजिस्ट, प्रसूति रोग विशेषज्ञ फोगसी सदस्य (फेडरेशन ऑफ ऑब्सट्रेटिक एण्ड गायनकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया) और समाजसेवी को भी जोड़ने का निर्णय लिया। जिला सलाहकार समितियां सोनोग्राफी केन्द्र का 3 माह में कम से कम एक बार निरीक्षण सुनिश्चित करेंगी। समिति ने नियमित रूप से बैठक करने वाले जिलों को सम्मानित और अनियमित बैठक करने वाले जिलों के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया।
शासकीय चिकित्सक घर में नहीं खोलें केन्द्र
बताया गया कि नियमित एवं संविदा शासकीय चिकित्सक अपने घर में सोनोग्राफी केन्द्र नहीं खोल सकते। समिति ने ऐसे शासकीय चिकित्सकों के आवेदनों को निरस्त करने का फैसला लिया।