अंग्रेजी नववर्ष पार्टी के आयोजन में बिना लायसेंस के मदिरापान कराए जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा
उज्जैन- सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी के द्वारा जानकारी दी गई कि आबकारी विभाग के निरीक्षण/भ्रमण/गश्त के दौरान अथवा सूचना प्राप्त होने पर यदि किसी प्रतिष्ठान में बिना आकस्मिक लायसेंस (एफएल-5) स्वीकृति के मदिरापान कराया जाना/की जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अत: सर्वसाधारण एवं उज्जैन जिले के समस्त होटल/रेस्टोरेंट/गार्डन/मांगलिक परिसरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों/प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि आगामी 31 दिसंबर/न्यू ईयर पार्टी/कॉकटेल पार्टी के आयोजन में मदिरा का उपभोग/मदिरापान कराया जाना है तो नियमानुसार आकस्मिक लायसेंस (एफएल-5) स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में उज्जैन जिले के किसी भी होटल/रेस्टोरेंट/गार्डन/मांगलिक परिसरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से मदिरापान कराए जाने की सूचना आबकारी नियंत्रण कक्ष के सहायक प्रभारी अधिकारी श्री प्रतिक गुप्ता आबकारी उप-निरीक्षक को मो.नं.87702-86306 पर दी जा सकती है।