अजा वर्ग के बेरोजगार युवाओं से 31 मई तक आवेदन आमंत्रित
उज्जैन । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन से लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों से उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्ति के लिये 31 मई तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जिले को 20, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 200 तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 350 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा दिये गये लक्ष्य की पूर्ति हेतु ऋण लेने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं से आवेदन-पत्र 31 मई तक कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 205 से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक करोड़ तक ऋण
इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को एक करोड़ तक का ऋण उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के ट्रेड में परियोजना लागत अनुसार बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये की मार्जिन मनी देय होगी तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर 7 वर्ष तक के लिये दिया जा सकेगा। इस योजना में ऋण लेने के लिये आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिये, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष तक की होना चाहिये और आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ परियोजना का प्रतिवेदन, जाति प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय-पत्र आधार कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट एवं अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा किसी भी बैंक से पूर्व में ऋण न लिया हो और न ही वह डिफाल्टर हो और सिविल रिपोर्ट खराब न हो।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में इस वर्ष 200 का लक्ष्य
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में इस वर्ष जिले में 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में हितग्राही को 50 हजार रूपये तक का बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत ऋण का अधिकतम 15 हजार रूपये मार्जिन मनी देय होगी। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष तक की होना चाहिये। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा किसी भी बैंक द्वारा पूर्व में ऋण न लिया हो और न ही डिफाल्टर हो तथा आवेदक की सिविल रिपोर्ट खराब न हो।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में हितग्राही को अधिकतम 10 लाख तक का ऋण
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन द्वारा 350 का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के ट्रेड इकाई लगाने के लिये 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना में स्वीकृत ऋण का अधिकतम 02 लाख रूपये मार्जिन मनी देय होगी। इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ परियोजना प्रतिवेदन, जाति प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट आदि संलग्न करना होगा। आवेदक किसी भी बैंक से पूर्व में ऋण न लिया हो, डिफाल्टर न हो और उसकी सिविल रिपोर्ट खराब न हो। ऐसे व्यक्ति आवेदन 31 मई तक कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 205 में आवेदन-पत्र प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित जिला अन्त्यावसायी सी-47/14 ऋषि नगर उज्जैन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0734-2515621 है।