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अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अनिवार्य हुआ आधार


एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों पर सरकार लगाम लगाने जा रही है. जल्द ही केंद्र, राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त आधार कार्ड से पहचान करना अनिवार्य करने को कहेगा. नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने को रिन्यू कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि एक शख्स को एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी न किये जाएं.

एक शख्स के पास एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस
ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने पर दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया. कुछ मामलों में फर्जी पहचान पत्र के लिए भी गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए. लिहाजा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस पुलिस जब्त कर भी ले तो भी ये गतिविधियां रुकती नही हैं.

अक्टूबर से लागू हो सकता है नया नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य का विषय है, लिहाजा केंद्र सरकार राज्यों से इस सिस्टम को अपनाने का अनुरोध करेगा. सूत्र ने बताया कि आधार नंबर के बॉयोमेट्रिक्स डीटेल से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और नया नियम अक्टूबर से लागू हो सकता है.

एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के लिए मुश्किल
सूत्रों के मुताबिक किसी आवेदक की पहचान को स्थापित करने के लिए अकेले आधार कार्ड ही पर्याप्त दस्तावेज होगा. अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे दूसरे दस्तावेज जमा करने होंगे. आरटीओ को इन डीटेल्स का रेकॉर्ड रखने के लिए, सक्षम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. जिससे पता लग सकेगा कि आवेदक के नाम से देश में कहीं पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस तो जारी नहीं है.

डेटा हुआ डिजिटल
अभी हाल तक RTO मैन्युअल सिस्टम पर काम कर रहे थे. हालांकि अब नैशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर(NIC) ने ज्यादातर डेटा को RTO के रेकॉर्ड के लिए अपलोड कर दिया है. 

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