असंवैधानिक मेयर इन काउंसिल की निगम आयुक्त को शिकायत
उज्जैन। वर्तमान में कार्यरत मेयर इन कांउसिल का गठन मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1998 के अंतर्गत असंवैधानिक है एवं ऐसी दशा में वर्तमान मेयर इन कांउसिल द्वारा दिए गए निर्णय भी पूरी तरह से असंवैधानिक एवं गेर कानूनी रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र वशिष्ठ ने निगम कमिश्नर आशीष सिंह को पत्र लिखकर मांग की कि मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1998 के अंतर्गत कार्यवाही होने के पश्चात ही मेयर इन काउंसलि नियम अनुसार कार्य का संचालन कर सकती है।
नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र वशिष्ठ के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1998 में जो संसोधन किए गए है उसके अनुसार नगर निगम उज्जैन में मेयर इन कांउसिल का गठन नही किया गया और पुरानी गठीत मेयर इन कांउसिल कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में मेयर इन काउंसिल का गठन नगर पालिक नियम अधिनियम के अंतर्गत अपूर्ण है मेयर इन काउंसिल के केवल प्रभारियों का मनोनयन किया गया है और विभाग के प्रभारी के अतिरिक्त अन्य समिति सदस्यों का मनोनयन नही किया गया। विगत एक वर्षो से मेयर इन काउंसिल के निर्णय भी विधिसम्मत नही है समस्त लिए गए निर्णय अवैध एवं असंवैधानिक है। मेयर इन काउंसिल की विभागीय समितियों के सदस्यों का अभी तक मनोनयन नही किया गया केवल विभागीय प्रभारी अपने विभाग के कार्य का संचालन कर रहे है। एक व्यक्ति की कभी भी कोई विभागीय समिति नही हो सकती और एक समिति के नाम पर प्रभारी द्वारा निर्णय लिए गए वो अवैध एवं असंवैधानिक है। राजेन्द्र वशिष्ठ ने पत्र लिखकर निगम कमिश्नर से कहा कि कई बार अनुरोध किया गया लेकिन इस विषय पर कोई कार्यवाही नही की गई। अधिकारी निर्देशित करें कि नियमों एवं विधानों के अनुसार निगम का संचालन हो।