आयुक्त तथा दो कार्यपालन यंत्रियों को न्यायालय की अवमानना का नोटिस
उज्जैन। न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद बाउंड्रीवाल तुड़वाने के मामले में नगर पालिक निगम के आयुक्त व दो कार्यपालन यंत्रियों के विरूध्द न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है।
गणेश सहकारी गृह निर्माण मर्यादित उज्जैन की संस्था की भूमि को लेकर नगर पालिक निगम उज्जैन से विवाद चल रहा है जिसमें न्यायालय द्वारा गणेश सहकारी गृह निर्माण के पक्ष में 8 फरवरी को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी।
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बाद भी नगर पालिक निगम उक्त क्षेत्र के पार्षद के दबाव में आकर आयुक्त और दो इंजीनियर द्वारा उक्त समिति के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा बाउंड्री वाल को तोड़ा गया इस कारण समिति द्वारा न्यायालय के समक्ष अवमानना का प्रकरण प्रस्तुत किया है। उस प्रकरण में न्यायालय मनीष श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त तथा दो कार्यपालन यंत्रियों के विरूध्द माननीय न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये हैं।