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लोक सेवा गारंटी में कार्य समय-सीमा में नहीं करने पर बीएमओ पर 5 हजार रूपये जुर्माना



    उज्जैन । लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदन-पत्रों का निराकरण नहीं करने पर एक अधिकारी पर जुर्माना किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे द्वारा महिदपुर विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश यादव पर पांच हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। समय-सीमा में कार्य नहीं होने पर उनको कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। उनका उत्तर समाधानकारक परिलक्षित नहीं हुआ। अत: म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम-2010 की धारा 5 की उपधारा (2) का उल्लंघन पाया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई है।

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