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घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग पर 21 व्यक्तियों के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित



    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 21 व्यक्तियों के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग पर अर्थदण्ड आरोपित किये गये हैं। इनमें 19 व्यक्तियों के विरूद्ध पांच-पांच हजार रूपये तथा दो व्यक्तियों के विरूद्ध 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड आरोपित किये गये हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पृथक-पृथक प्रकरणों में 34 घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलेटर एवं गैस भट्टी जप्त की गई थी।

    इसी प्रकार म.प्र.मोटर स्पिरीट तथा हाईस्पिरीट डीलर ऑइल अनुज्ञापन आदेश-1980 की कंडिका के अन्तर्गत दो प्रकरणों में अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन होने से प्रतिभूति राशि के समान एवं दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

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