आपदा प्रभावित लोगों की सहायता राशि में वृद्धि राजस्व पुस्तक परिपत्र के मानदंड में संशोधन
राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के मानदंड में संशोधन किया गया है। इसमें राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक-4 में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। निर्णयानुसार ऐसे छोटे दुकानदारों जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना या अति वर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और उसकी दुकान का बीमा नहीं हो तथा दुकानदार के पास दुकान नष्ट हो जाने पर जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय 35 हजार हो, की आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा या अग्नि दुर्घटना से दुकान नष्ट होने पर 6 हजार के स्थान पर सहायता राशि में प्रति दुकानदार 12 हजार रुपये तक की वृद्धि की गई है।
सर्प/गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा बस या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्डे में गिरने से इस वाहन पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिजन को अब 4 लाख रुपये दिए जायेंगें। पहले यह सहायता राशि 50 हजार रुपये थी।
पानी में डूबने अथवा नाव दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को एक लाख के स्थान पर अब 4 लाख तक की सहायता दी जायेगी। प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुंए या नलकूप आदि टूट-फूट या धँस जाने पर उसके मालिक को हानि के आकलन के आधार पर 6 हजार के स्थान पर 25 हजार तक की सहायता दी जायेगी। आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर 4 हजार के स्थान पर 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जायेगी।