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करंट से होने वाली दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को 4 लाख की सहायता मिलेगी



मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत नैसर्गिक विपत्ति के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि के समान राशि ही प्रभावित को देने का निर्णय लिया है। कम्पनी ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।

संशोधित आदेश में कम्पनी ने कहा है कि नए प्रावधानों में घातक विद्युत दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन, आश्रितों को कम्पनी स्तर से 4 लाख रुपये की राशि तथा अंग-हानि से पीड़ित बाहरी व्यक्तियों (40 से 60 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता के रूप में 59 हजार 100 अथवा 2 लाख रुपये, दुर्घटना में विकलांगता (60 प्रतिशत से अधिक) के प्रतिशत को देखते हुए दी जायेगी। यह निर्णय भी लिया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित कंडिका में समय-समय पर किये गये संशोधनों को कम्पनी द्वारा विद्युत दुर्घटना प्रकरणों में भी लागू किया जायेगा। कम्पनी ने सहायता राशि के संबंध में कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

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