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भोपाल और इंदौर में आधार, ई-आईडी से भी मिलेगा राशन



खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टर्स को निर्देश जारी
भोपाल एवं इंदौर नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों को आधार नम्बर और ई-आईडी के आधार पर भी नवम्बर माह का राशन वितरण किया जा सकेगा। इन महानगरों के क्षेत्र में पीओएस मशीन पर बॉयोमेट्रिक सत्यापन किन्ही तकनीकी कारणों से सफल नहीं होने पर इस व्यवस्था को अमल में लाये जाने के निर्देश दिए गये है।

कलेक्टर को दिये निर्देश में ऐसे सभी पात्र उपभोक्ताओं, जिनका पीओएस मशीन की तकनीकी खराबी से बॉयोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है की पहचान सुनिश्चित करने के लिये आधार नम्बर और आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में ई-आईडी की छायाप्रति उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा प्राप्त की जायेगी। ऐसे परिवार को वितरण पंजी के माध्यम से उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति में राशन का वितरण कराया जायेगा। जहाँ तक संभव हो इन परिवार को वितरण की जानेवाली सामग्री की वीडियोग्राफी भी करवाई जायेगी।

राशन सामग्री प्राप्त करने वाले परिवार के आधार नम्बर की छायाप्रति एवं वितरण पंजी पर राशन सामग्री प्राप्त करने वाले सदस्य के साथ-साथ निगरानी समिति के सदस्यों के दिनांक के साथ हस्ताक्षर करवाये जायेगी और उस पर संबंधित परिवार की समग्र परिवार आईडी भी अंकित की जायेगी। उचित मूल्य दुकान से आधार नम्बर के आधार पर राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के आधार नम्बर और वितरण पंजी 2 दिसम्बर 2016 तक जिला खाद्य कार्यालय में उचित मूल्य दुकानदार से संकलित कर सुरक्षित रखी जायेगी।

खाद्य विभाग द्वारा एक नवम्बर 2016 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत असर व्यवस्था के साथ-साथ बॉयोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर भोपाल, इंदौर और खंडवा नगर निगम क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। खण्डवा में 76 प्रतिशत, भोपाल में 31 और इंदौर में 32 प्रतिशत परिवारों को नवम्बर माह का राशन वितरण किया जा चुका है। भोपाल और इंदौर नगर निगम क्षेत्र में तकनीकी कारणों से कम पात्र परिवारों को राशन वितरण हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा उपरोक्त निर्देश जारी किये गये हैं।

 

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