सेंट्रल जेल भोपाल से बंदियों के फरार होने और मुठभेड़ की जाँच के बिन्दु तय
आयोग का मुख्यालय भोपाल होगा, तीन माह में रिपोर्ट देगा
राज्य सरकार द्वारा जाँच आयोग के गठन की अधिसूचना जारी
सेंट्रल जेल भोपाल से 30-31 अक्टूबर की दरम्यानी रात को आठ विचाराधीन बंदियों के जेल से भागने और मुठभेड़ में मृत्यु होने की घटना की जाँच के बिन्दु तय किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घटना की जाँच के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एस.के. पाण्डे की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जाँच आयोग गठित करने की घोषणा की थी। जाँच आयोग का मुख्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) होगा। आयोग अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर जाँच पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
राज्य शासन ने जाँच आयोग और उसके जाँच के बिन्दु की अधिसूचना आज जारी की है। जाँच आयोग जेल से विचाराधीन बंदियों के फरार होने और ग्राम मनीखेड़ा थाना गुनगा जिला भोपाल के निकट पुलिस मुठभेड़ में बंदियों की मृत्यु की घटना की जाँच निम्न बिन्दुओं पर करेगा:-
1. दिनांक 30-31 अक्टूबर की दरम्यानी रात में केन्द्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदी किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में जेल से फरार हुए? उक्त घटना के लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी हैं?
2. ग्राम मनीखेड़ा थाना गुनगा जिला भोपाल के निकट 31 अक्टूबर को फरार आठ बंदियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़, जिसमें सभी आठ बंदियों की मृत्यु किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में हुई?
3. क्या मुठभेड़ में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही तत्समय विद्यमान परिस्थितियों में युक्ति-युक्त थी?
4. कारागार से बंदियों के फरार होने की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके संबंध में सुझाव।
5. ऐसा अन्य विषय, जो जाँच के लिये अनुषांगिक हो।