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प्रदेश में ई-कामर्स पर प्रवेश कर 6 प्रतिशत एक अक्टूबर से



राजपत्र में अधिसूचना जारी
प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग ने ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग पर खरीदे गये माल पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश-कर लगाये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने इस वर्ष के बजट भाषण में ई-कॉमर्स पर प्रवेश कर लगाये जाने संबंधी घोषणा की थी। इसी के पालन में यह अधिसूचना जारी की गयी है। ई-कॉमर्स पर 6 प्रतिशत प्रवेश-कर व्यवस्था एक अक्टूबर, 2016 से लागू हो जायेगी। प्रदेश के व्यापारी संघों ने भी इस संबंध में माँग की थी। राज्य सरकार ने प्रवेश-कर अधिनियम धारा-3 'ब' में संशोधन किया है। प्रवेश-कर संग्रहण का दायित्व संबंधित कोरियर एजेंट और कॉमर्स कम्पनी को सौंपा गया है।

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