top header advertisement
Home - मध्य प्रदेश << नक्सली जिलों के वन मंडलाधिकारियों को 5 हेक्टेयर तक भूमि व्यपवर्तन अधिकार मिले

नक्सली जिलों के वन मंडलाधिकारियों को 5 हेक्टेयर तक भूमि व्यपवर्तन अधिकार मिले



राज्य शासन ने नक्सल प्रभावित जिलों में गैर वानिकी उपयोग के लिए वन मंडल अधिकारियों को पॉच हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार दिए हैं। ये अधिकारी अब दिसम्बर 2018 तक 13 विकास कार्यों के लिए वन भूमि व्यपवर्तित कर सकेंगे।

राज्य शासन के प्रयासों से केन्द्र शासन द्वारा पुन: ये अधिकार 31 दिसम्बर 2018 तक दिए गए हैं। पूर्व में नक्सल प्रभावित जिलों अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी तथा उमरिया और एकीकृत कार्ययोजना में छिन्दवाड़ा और सिंगरौली के लिए निर्धारित शर्तों के साथ वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार वन मण्डलाधिकारियों को 31 दिसम्बर 2015 तक के लिए दिए गए थे।

इन जिलों के क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी अब विद्यालय, चिकित्सालय, विद्युत एवं संचार लाईन, पीने के पानी की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, छोटी सिंचाई नहर, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कुशलता उन्नयन, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब स्टेशन, ग्रामीण सड़कें, संचार पोस्ट, पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वॉच टॉवर तथा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल लाइन, टेलीफोन लाइन, पीने के पानी की सप्लाई लाइन इत्यादि कार्यों के लिए पाँच हेक्टेयर तक की वन भूमि व्यपवर्तित कर सकेंगे।

Leave a reply