प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि अब 19 जुलाई
25 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में प्रवेश
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को राज्य शासन द्वारा 19 जुलाई 2016 तक बढ़ा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में भीषण वर्षा, बाढ़ के चलते शालाओं में हुए अवकाश एवं इंटरनेट की अवरूद्धता की दृष्टि से प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन करने एवं प्रवेश हेतु लाटरी आदि प्रक्रियाओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन 19 जुलाई 2016 तक किये जा सकेंगे।
आवेदन-पत्र सभी संबेधित गैर मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी/बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से नि:शुल्क उपलब्ध कराये के लिये है। भोपाल आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov..in/RtePortal पर भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। इस वर्ष प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आज तक 1 लाख 72 हजार से अधिक बच्चों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा कार्यालय, जनपद शिक्षा केन्द्र एवं निजी संबंधित स्कूलों में ऑफलाईन पद्धति से आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या अलग है।
ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। पात्रता संबंधित दस्तावेजों में समग्र आईडी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। पोर्टल पर बगैर समग्र आईडी के आवेदन भी स्वीकार किये जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त वैकल्पिक प्रक्रिया के तहत आवेक जिस अशासकीय स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, उस स्कूल में निर्धारित प्रारूप में आवेदन, संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ जमा करना होगा। आवेदक अपना आवेदन संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय पर भी जमा कर सकेंगे। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदनों में से ही केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से 25 जुलाई 2016 को एनआईसी मध्यप्रदेश द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।
लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। छात्र के दस्तावेजों का सत्यापन स्कूल प्रबंधन एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
आवेदन फार्म प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों जहाँ सीटें खाली हैं कि जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।