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प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना पात्र परिवार की वयस्क महिला के नाम मिलेगा कनेक्शन



भारत शासन द्वारा निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना के अंतर्गत यह कनेक्शन केवल पात्र हितग्राही परिवार की वयस्क महिला के नाम से ही दिया जा सकेगा। महिला के नाम से आधार क्रमांक एवं जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट आवश्यक है। इस योजना के तहत एक हजार 6 सौ रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर देना अनिवार्य है, जिन चिन्हित परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें 7 दिन के अंदर अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

गैस कनेक्शन हेतु आवेदक से कोई राशि नहीं ली जायेगी, परंतु गैस चूल्हे एवं प्रथम गैस सिलेंडर के गैस की राशि जो 990 रूपये गैस रिफिलिंग का निर्धारित मूल्य देना होगा। आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो नगद जमा करें या ऋण पर गैस एजेंसी उसे प्रदान करें। ऋण के लिये आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा। हितग्राही के रसोईघर में चूल्हे के उपयोग के लिये सुरक्षा मापदंडों अनुसार गैस सिलेंडर की ऊंचाई के बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेटफार्म होना नितान्त आवश्यक होगा। हितग्राही के कनेक्शन के लिए पूर्ण प्लेटफार्म स्वयं बनवाना होगा ।

 

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