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इंजीनियर एवं डॉक्टर बनाने के लिये 10वी के बाद सरकार उठायेगी खर्च


 

सुपर-100 कार्यक्रम के लिये विद्यार्थियों के चयन और प्रवेश के लिये निर्देश जारी

उज्जैन। राज्य शासन ने शैक्षिक सत्र 2016-17 में सुपर-100 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि योजना में प्रत्येक जिले में शासकीय विद्यालय के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में मेरिट के आधार पर चयनित गणित, जीव विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 2-2 विद्यार्थी (कुल 6) को इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम उच्चर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश दिलवाया जायेगा।

चयनित विद्यार्थियों के आवास, भोजन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन सुनिश्चित करेगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के शिक्षण के साथ ही उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट कोर्स में प्रवेश के लिये 2 वर्षीय विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। इसमें केवल उन विद्यार्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं परीक्षा नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है।

ऐसे किया जायेगा चयन

कक्षा 10वी के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का चयन किया जायेगा। मेरिट के आधार पर यदि कोई विद्यार्थी मल्हार आश्रम उ.मा.वि. में प्रवेश लेना नहीं चाहता, तो उसके एवं अभिभावक से लिखित असहमति प्राप्त कर उसे अभिलेख में रखवाने को कहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रवेश के अनिच्छुक विद्यार्थी से कम अंक वाले का चयन करने को कहा गया है। जिला-स्तर पर विद्यार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये समिति के गठन के निर्देश भी दिये गये हैं। नौ विद्यार्थी की प्रतीक्षा-सूची भी बनाई जायेगी, ताकि चयनित विद्यार्थियों में से किसी के अपरिहार्य कारण से इंदौर नहीं जाने पर प्रतीक्षा-सूची के विद्यार्थी को अवसर मिल सके। प्रतीक्षा-सूची में प्रत्येक संकाय के 3-3 विद्यार्थी का चयन करने को कहा गया है। विद्यार्थियों की चयन/प्रतीक्षा-सूची 10 जून तक अनिवार्य रूप से तैयार करवाने के निर्देश दिये गये हैं। सूची 20 जून तक मल्हार आश्रम विद्यालय के प्राचार्य को भेजने को कहा गया है।

जिले से चयनित विद्यार्थी को डीईओ से प्रति-हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, दसवीं की मूल अंक-सूची, जाति, निवास, आय, चरित्र प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, समग्र आई.डी. नम्बर, गरीबी रेखा के संबंध में जीवन-यापन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। चयनित विद्यार्थी को एक जुलाई को कक्षा में प्रवेश एवं विशेष प्रशिक्षण के लिये विद्यालय में उपस्थित होना होगा।

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