उत्तराखंड आपदा में लापता दो लोगों के वारिसों को 7 लाख की आर्थिक मदद मंजूर
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा जुलाई-2013 में उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न हुई आपदा में मध्य प्रदेश के निवासियों की मृत्यु/संभावित मृत्यु मानते हुए आरबीसी 6(4) के तहत उज्जैन जिले के दो लापता व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि मंजूर की गई है। अनुदान सहायता 3.50 लाख रूपये प्रतिव्यक्ति के मान से कुल सात लाख रूपये लापता तीर्थयात्री के निकटतम वैध वारिस को मदद के रूप में दी जायेगी।
कलेक्टर श्री कवीन्द्र कियावत ने बताया कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न हुई प्राकृतिक आपदा में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की दुर्भाग्यवश हुई मृत्यु के मामले में निकटतम वैध वारिस को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विधिवत प्रकरण तैयार किया गया। दो मृतकों श्रीमती भाग्याबाई पति घनश्याम निवासी सिकंदरीखेड़ा तहसील बड़नगर के वारिस श्री दर्पण पिता घनश्यामसिंह तथा मृतक श्रीमती गीताबाई पति स्व.जसवंतसिंह निवासी सिकंदरखेड़ा तहसील बड़नगर के वारिस श्री पप्पूसिंह पिता स्व.जसवंतसिंह को 3.50 लाख रूपये प्रतिव्यक्ति के माने से कुल सात लाख रूपये की अनुदान सहायता राशि दी जायेगी।