सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को शासकीय गवाही पर टीए-डीए की पात्रता
भोपाल। सेवानिवृत्त शासकीय
सेवक को शासकीय गवाह के रूप में किसी न्यायालय में बुलवाये जाने पर उन्हें टीए-डीए
की पात्रता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट किया है
कि उन्हें मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के सेक्शन-xxiii के तहत सहायक नियम-136 में
निहित प्रावधानों के अंतर्गत टीए-डीए देने की पात्रता का प्रावधान है। इस अनुसार
यात्रा भत्ता नियम निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।