कलेक्टर श्री सिंह ने होली पर्व पर 14 मार्च को शाम 03 बजे तक संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया
उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक शांति के परिरक्षण हेतु होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) दिनांक 14.03.2025 (शुक्रवार) को अपरान्ह 03.00 बजे तक संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। उक्त अवधि अनुसार जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा की दुकानें, एफ.एल.-2, एफ.एल. -3, एफ.एल.-4, वाईनआऊटलेट, एफ.एल-9/एफ.एल-9ए एवं देशी/विदेशी मद्यभाण्डागार बंद रखते हुए मदिरा का क्रय/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।