कलेक्टर द्वारा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से बी.एन.एस.एस 2023 की धारा 163 के तहत जिला उज्जैन की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत कृषकगणों द्वारा नरवाई (फसल अवशेष) में लगाई जाने वाली आग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही यह भी आदेशित किया है कि कोई भी कृषक / व्यक्ति नरवाई में आग न लगावे। यदि कोई व्यक्ति/कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध बी.एन.एस.एस 2023 की धारा 223 एवं लागू होने वाले प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी। बी.एन.एस.एस 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।