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दो उर्पाजन केंद्रो का निर्धारण अभी तक 28 केंद्रो का निर्धारण किया जा चूका


उज्जैन- उपार्जन नीति अनुसार कृषकों को उनकी उपज का उचित मुल्य प्रदान करने हेतु सोयाबीन फसल का उपार्जन कार्य शासन द्वारा नियत पंजीयन नीति एवं प्रकिया के द्वारा गत माह 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक सत्यापित पंजीकृत कृषकों एवं रकबे से अनुमानित आंकलित मात्रा का उपार्जन किये जाने के लिए विकासखंड स्तर पर हुए पंजीयन, विकासखंड की भोगोलिक स्थिति, उपार्जन केद्र की दूरी एवं उपार्जन केन्द्र की सक्षमता एवं उपलब्ध मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए जिला उपार्जन  समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जिले में कुल 29 उपार्जन केन्द्र में से 26 उपार्जन केन्द्र का निर्धारण पूर्व में किया जा चूका है। शेष 3 उपार्जन केद्र में से 2 उपार्जन केन्द्र का निर्धारण कर दिया गया है। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है। आदेश के तहत बड़नगर विकासखंड में सेवा सहकारी समिति खरसोदकला, संबंधित गोदाम का नाम जी-32 सेवन वेयर हाउस तथा खाचरौद विकासखंड में विपणन सहकारी समिति खाचरौद, संबंधित गौदाम का नाम चौहान वेयर हाउस का उपार्जन केन्द्र निर्धारण किया गया है। उपरोक्त निर्धारित उपार्जन केंद्रो के खरीदी स्थानों का निर्धारण शासन के अधिकाधिक गौदाम स्तरीय खरीदी केद्र बनाये जाने के निर्देशानुसार वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से प्राप्त होने वाले निकटस्थ रिक्त गौदामों के प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। सोयाबीन के उपार्जन केद्रो के निर्धारण एवं संस्थाओ के प्रबंधकों/प्रशासकों को निर्देशित किया है कि सोयाबीन उपार्जन नीति एवं शासन के निदे्रशानुसार एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार सोयाबीन खरीदी हेतु समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित उपार्जन केद्रो पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा उपार्जन केंद्रो पर जांच एवं उपार्जन की गुणवत्ता, मॉनिटरिंग के लिए उपार्जन केंद्र वार समिति की गठन किया जाए, जिसमें पटवारी, पंचायत सचिव,कृषि एवं सहकारिता विभाग के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। तथा उपार्जन केद्रो पर उनकी उपस्थिति नियमित सुनिश्चित की जाए।

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