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बगैर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम और पता पेम्पलेट पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध


उज्जैन- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जहां मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा किसी अन्य मामले में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह मुद्रित हुआ है, हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिये किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जायेगा तथा वाक्यांश मुद्रक को तदनुसार समझा जायेगा। निर्वाचन पेम्पलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किये गये हैंडबिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तेहार जो निर्वाचन के सन्दर्भ में हो, परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिये निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हो।

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