कलेक्टर ने एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिये निष्कासित किया
उज्जैन 23 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5क एवं 5ख के अन्तर्गत अनावेदक रितेश उर्फ रितुराज उर्फ बाटली पिता मुकेश बागरी थाना चिमनगंज मंडी को उज्जैन एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित करने के आदेश जारी कर दिये हैं।