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कलेक्टर ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया


उज्जैन 19 जनवरी। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने अयोध्या में श्रीराम मन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा
कार्यक्रम के मद्देनजर जिले में मप्र आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए आगामी 22 जनवरी सोमवार को जिले में मदिरा/भांग-भांगघोटा के क्रय-विक्रय एवं
परिवहन को पूर्णत: निषिद्ध करते हुए जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र,
एफसीएल-1, श्री कालभैरव मदिरा प्रसाद काउंटर, एफएल-2 (रेस्त्रां बार), एफएल-3 (होटल बार), एफएल-4
(क्लब बार), एफएल-9, जिले में संचालित समस्त वाइन आउटलेट, देशी मदिरा स्टोरेज, भांडागार, विदेशी
मदिरा भांडागार, भांगघोटा की समस्त दुकानें पूर्णत: बन्द रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।

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