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कोटवारों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश


उज्जैन 03 जनवरी। ग्राम कोटवारों के रिक्त पदों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश राजस्व
विभाग ने पूर्व में जारी किये थे। मप्र भूराजस्व संहिता-1959 की धारा-230 के अनुसार ग्राम या ग्रामों के
समूह के लिये एक या अधिक कोटवार धारा-258 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किये
जाने का प्रावधान है। इसी धारा के अन्तर्गत कोटवारों के कर्त्तव्य भी निहित है। संयुक्त राजस्व आयुक्त
भोपाल ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने जिलों की समस्त
तहसीलों में स्वीकृत कोटवारों के पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करायें। अगर नवीन
राजस्व ग्रामों के गठन ग्रामों के क्षेत्रफल/जनसंख्या में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारण से कोटवारों के नये
पद का सृजन किया जाना हो तो उसका उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया
जाये, ताकि स्थिति का आकलन कर राजस्व विभाग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा सके।

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