चेक के माध्यम से जमा कर सकते है सम्पत्तीकर
उज्जैन: ई-नगर पालिका पोर्टल में विगत कुछ दिनों से तकनिकी खराबी होने से सम्पत्तिकर जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, महापौर श्री मुकेश टटवाल ने इसे संज्ञान मं लाते हुए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि करदाओं की सुविधिा हेतु चेक से कर जमा कराने की व्यवस्था कीी जाए। सम्पत्तिकरदाता अपना बकाया सम्पत्तिकर नगर निगम के झोन कार्यालयों में सम्पर्क करते हुए अपना बकाया सम्पत्तिकर जमा चेक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सम्पत्तिकर जमा करने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय खुले रहेंगे।
अधिभार की छूट प्राप्त करें
नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नही होगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् बकाया सम्पत्ती कर पर जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत एवं इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय होगा। बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान किये जाने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय सम्पत्तिकर जमा करने हेतु खुले रहेंगे।
अधिभार की छूट प्राप्त करें
नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नही होगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् बकाया सम्पत्ती कर पर जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत एवं इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय होगा। बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान किये जाने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय सम्पत्तिकर जमा करने हेतु खुले रहेंगे।