PAN की मदद से पता चलेगा ITR स्टेटस, इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की होगी पकड़
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर फाइलिंग कम्प्लायंस चेक के नाम से नई व्यवस्था शुरू की है। इसकी मदद से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक PAN (पैन) के आधार पर एकमुश्त आईटी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकेंगे। सीबीडीटी के मुताबिक, इसकी मदद से Income Tax नहीं भरने वालों का स्टेटस आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सीबीडीटी के अधिकारियों ने बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर लेनदेन करते हैं, लेकिन कभी Income Tax फाइल नहीं करते। इस नई व्यवस्था की मदद से ऐसे लोगों को Income Tax भरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही काला धन पर भी लगाम लगेगी।
बता दें, वित्तीय कानून 2020 के तहत Income Tax दाखिल नहीं करने वालों के 20 लाख रुपए से अधिक निकालने पर टीडीएस का प्रावधान है। इसमें 1 करोड़ से अधिक निकासी पर 5 फीसदी अधिक दर से टीडीएस लगाने का प्रावधान है। बुधवार को जारी सीबीडीटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अब बैंकों से भी Income Tax रिटर्न की जानकारी शेयर की जाएगी। नई व्यवस्था के माध्यम से बैंक और डाकघर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194एन के तहत नकद निकालने वाले व्यक्ति के PAN से टीडीएस की लागू दर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यह भी देख सकेंगे कि व्यक्ति या कंपनी ने कितना Income Tax जमा किया है। जिन कंपनियों या लोगों के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, वो भी पकड़ में आ सकेंगे।
जारी किया 98 हजार करोड़ से ज्यादा का रिफंड
आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पांच महीने (अप्रैल-अगस्त) में 26.2 लाख करदाताओं को 98,625 करोड़ रुपये का रिफंड किया है। विभाग ने बताया कि व्यक्तिगत आयकर के रूप में 24.50 लाख करदाताओं को 29,997 करोड़ का रिफंड जारी किया गया है और 1.68 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 68,628 करोड़ रुपये का रिफंड मिला है।