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Senior Citizen Day 2020: कानून में वरिष्‍ठ नागरिकों को प्राप्‍त है ये अधिकार



वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने, उनके हक की बात करने से लेकर तमाम सरकारी तंत्रों में सुविधाएं मुहैय्या करने के लिए विशेष छूट दी जाती है। आज यानी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (सीनियर सिटीजंस डे) है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा वक्त अनुसार कई सुविधाओं से निहित किया गया।

दुर्ग न्यायालय के अधिवक्ता राकेश यदु ने बताया कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों को अधिकारयुक्त बना दिया है। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-125 में बुजुर्गों के लिए अधिकारों का उल्लेख है। बुजुर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने की स्थिति में न्यायालय में आवेदन पेश कर भरण-पोषण की मागं कर सकते है। अपने हक को हासिल कर सकते है।

उन्होंने बताया कि 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007' का सहारा लेकर भी वंचित या शोषित बुजुर्ग अपने हक को प्राप्त कर सकते है। इस कानून के तहत आवेदक बुजुर्ग के मामले में सुनवाई त्वरित होने के साथ ही अन्य मामले की अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। ताकि बुजुर्ग व वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिल सकें।

Senior Citizen Day 2020: जानिए क्यों मनाया जाता है...
अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 1990 में 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिवस को वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनके मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है, जिनमें बढ़ती उम्र के साथ ही सेहत में गिरावट और बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है। इस दिवस को समाज की ओर बुजुर्ग लोगों द्वारा दिए योगदान के लिए भी मनाया जाता है।

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