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देश में अब नहीं होगी सैनिटाईजर की किल्‍लत, इन नियमों में हुआ बदलाव



नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से बचाव के लिए मौजूद उपायों में से एक हैंड सेनिटाइजर (Hand Sanitizer) है. केंद्र सरकार ने अब इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस  (Licence) के नियम को बदलने का फैसला किया है. देश का कोई भी नागरिक बिना किसी परेशानी के सेनिटाइजर (Sanitizer) बेच सकता है. इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है.

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेनिटाइजर की बिक्री (Sale) और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो. अधिसूचना सोमवार को जारी की गई.

मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सेनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी. बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने और लॉकडाउन के बीच सेनिटाइजर के बिक्री और भंडारण को लेकर सरकार ने लाइसेंस लेने को अनिवार्य कर दिया था. ये इस लिए भी किया गया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था. साथ ही अचानक से सेनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसके कीमतों में इजाफा हो गया था. 

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