शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति जारी
उज्जैन | कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये विगत दिनों धारा-144 के तहत जिले में कफ्यू्र एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की सीमा में सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति जारी कर दी है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।