आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदकों के लिये दूसरी लॉटरी प्रक्रिया की तिथि निर्धारित
उज्जैन | जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक ने जानकारी दी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिले के निजी स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश के लिये प्रथम चरण के उपरान्त रिक्त आरक्षित सीटों पर, शेष रहे बच्चों को द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल आवंटित किये जाना है। द्वितीय चरण की लॉटरी में पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्कूल की पसन्द को ओटीपी से जनरेट कर पोर्टल पर 27 अगस्त से 2 सितम्बर तक अद्यतन किया जा सकेगा।
इसके बाद 4 सितम्बर 2019 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया जायेगा। चार सितम्बर से 14 सितम्बर तक आवेदक द्वारा आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश लेना और सम्बन्धित स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करना होगा।
इसमें केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे, जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है तथा सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये हैं और प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है या उनको उनकी प्रथम पसन्द का स्कूल आवंटित नहीं हुआ, कोई अन्य स्कूल आवंटित हुआ हो और उनके द्वारा उसमें प्रवेश नहीं लिया गया हो। नये आवेदन की सुविधा नहीं होगी।
द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में केवल वे ही आवेदक सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा में पूर्व में किये गये आवेदन में स्कूल की चॉइस अद्यतन की गई है। यदि स्कूल की चॉइस परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो पूर्व में दर्ज स्कूलों की प्राथमिकता को यथावत रखते हुए केवल आवेदन को ऑनलाइन पुन: लॉक करें। ऑनलाइन आवेदन में चॉइस फिलिंग या अन्य कोई तकनीकी समस्या हो तो सम्बन्धित ब्लॉक के जनपद शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा केन्द्र में स्थापित हेल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि उज्जैन जिले में प्रथम चरण में कुल 7357 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए थे, जिनमें से 6126 बच्चों द्वारा आवंटित स्कूलों में प्रवेश लिया गया है।