सराय अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी के तहत कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 3, 4, 5 एवम 8 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उज्जैन जिले की सीमाओं में स्थित सभी सराय जिनमें होटल, विश्रामगृह, छात्रावास, आश्रम, लॉज, होटल, पेइंग गेस्ट, रिजॉर्ट, रेस्ट हाउस आदि शामिल है के प्रबंधकों एवं स्वामियों को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश जारी किए हैं
साथ ही पंजीकृत किए गए सराय मालिकों को 1 दिन पूर्व या शाम के दौरान सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दी जाना अनिवार्य किया गया है।
कलेक्टर ने जारी आदेश में सभी सराय वालों से वेब एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in के माध्यम से स्वयं सराय को रजिस्ट्रीकृत कराना सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सराय अधिनियम 18 57 की धारा 5 के अनुसार जारी किए गए आदेश की दिनांक से 1 माह के भीतर सराय को रजिस्ट्रीकृत ना कराने की स्थिति में सराय पाल द्वारा सराय में किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जावे। उन्होंने सभी सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी वेबप्लिकेशन के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य किया है। आदेश के उल्लंघन करने की स्थिति में सराय अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, छात्रावास, होटल, लॉज, पेइंग गेस्ट, रिजॉर्ट, रेस्ट हाउस एवं किराए पर दी गई प्रॉपर्टी आदि के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे दिए गए निर्देशों का पालन करें एवं चाही गई जानकारी निरंतर उपलब्ध कराते रहें। उक्त कार्यो के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।