सरफेसी एक्ट के तहत कार्य विभाजन आदेश जारी
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से सरफेसी एक्ट के तहत प्रकरणों का निराकरण करने के लिये कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। आदेश के तहत उज्जैन तहसील के प्रकरणों का निराकरण स्वयं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी करेंगे। घट्टिया, तराना और बड़नगर तहसील के प्रकरणों का निराकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी करेंगे। महिदपुर, नागदा और खाचरौद तहसीलों के प्रकरणों का निराकरण अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।