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ऊर्जा विभाग के श्रीपाल गोदावत के निलम्बन प्रकरण की विभागीय जांच के लिये एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ


उज्जैन | मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के उज्जैन वृत्त के संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 श्रीपाल गोदावत के निलम्बन प्रकरण की एकतरफा सुनवाई करते हुए विभागीय जांच प्रारम्भ की जा रही है। उप मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) श्री आरके प्रसाद ने जानकारी दी कि रतलाम निवासी श्रीपाल गोदावत को शासकीय कार्य में कोताही बरतने, कार्यालय में अनुशासनहीनता और कार्यालय प्रमुख के निर्देशों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था और निलम्बनकाल में गोदावत का मुख्यालय सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय उपसंभाग मंदसौर नियत किया गया था।
    अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) उज्जैन द्वारा गोदावत के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का आदेश जारी किया गया है, जिसकी लिखित सूचना श्रीपाल गोदावत को उनके निवास पर भेजी गई थी, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। इसके पश्चात अधीक्षण यंत्री उज्जैन द्वारा मुख्य शास्ति के लिये विस्तृत आरोप-पत्र सहपत्रों एवं साक्षियों की सूची पंजीकृत डाक से गोदावत को प्रेषित की गई, जिसे भी गोदावत द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया। इसके बाद गोदावत को अपना लिखित अभ्यावेदन सहित अपना पक्ष रखने का अवसर भी पत्र के माध्यम से प्रदाय किया गया, परन्तु गोदावत ने पत्र लेने से इंकार कर दिया। अत: श्रीपाल गोदावत के निलम्बन प्रकरण की विभागीय जांच के लिये एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

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