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लाडो अभियान के अन्तर्गत घट्टिया में कार्यशाला आयोजित


 

उज्जैन | महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गत दिवस लाडो अभियान के अन्तर्गत घट्टिया के शासकीय मॉडल उमावि में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी प्रियंका त्रिपाठी द्वारा सभी बालक-बालिकाओं को सम्बोधित करते हुए उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें सजा का प्रावधान सिर्फ वर-वधू के माता-पिता के लिये नहीं, बल्कि सभी सेवा प्रदाताओं के लिये भी है। यदि वे कहीं भी बाल विवाह होते हुए देखें तो इसकी शिकायत तुरन्त निकटतम पुलिस थाना अथवा प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां दर्ज करवाई जा सकती है।
   इसके साथ ही बाल विवाह के सम्बन्ध में सूचना जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता श्री संतोष पंवार द्वारा इस अधिनियम में दिये गये सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया कि इस अधिनियम में एक लाख रुपये का जुर्माना या दो वर्ष के सश्रम कारावास का प्रावधान है। पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना अखंड द्वारा बालक-बालिकाओं को विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में शासकीय मॉडल उमावि के प्रभारी प्राचार्य श्री राजेश राठौर,  अध्यापक श्री रमेश करूप, श्री अभिषेक पारगिर, श्रीमती सुषमा मेहता, श्री मानसिंह परिहार, श्री भावसार, श्री भार्गव, श्रीमती व्यास और श्रीमती शहनाज़ परवीन मौजूद थे। महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक श्रीमती संगीता शर्मा, श्रीमती पूनम मालवीय और ईसीसी समन्वयक श्री अभिषेक सिकरवार मौजूद थे।

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