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वंचित समूह के बच्चे आवंटित स्कूलों में 10 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश


उज्जैन | शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के निजी स्कूलों में प्रथम प्रवेशित कक्षा की आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के पश्चात गत एक जुलाई को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल आवंटित किया जा चुका है। कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चे 10 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि जिन आवेदकों को लॉटरी से स्कूल आवंटित हुए हैं, उन्हें राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मैसेज भेजे गये हैं। आवेदक आवंटन पत्र डाउनलोड कर 10 जुलाई तक अपनी आवंटित अशासकीय शाला में प्रवेश ले सकेंगे। जो आवेदक उक्त तिथि तक आवंटित शाला में प्रवेश नहीं लेता है तो उसका आवंटन स्वत: ही निरस्त हो जायेगा। बताया गया कि इस वर्ष लॉटरी के पूर्व ही आवेदनों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करा लिया गया है। जो पात्र थे, उन्हें ही लॉटरी में शामिल किया गया था, अत: आवेदकों से कहा गया है कि वे आवंटन-पत्र लेकर सीधे स्कूल में प्रवेश लेने हेतु उपस्थित हों। साथ ही सम्बन्धित स्कूल आवेदक से आवंटन-पत्र प्राप्त कर तत्काल उन्हें शाला में प्रवेश दें। प्रवेश के सम्बन्ध में यदि किसी आवेदक को कोई परेशानी होती है तो वे सम्बन्धित जनपद शिक्षा केन्द्र बीआरसी कार्यालय या जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन में उपस्थित होकर समस्या का निराकरण करायें। बताया गया कि उज्जैन जिले में कुल 7357 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए हैं।

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