1 अप्रैल से महंगा पड़ेगा वाहन खरीदना, घर निर्माण होगा सस्ता, बदल जाएंगे ये नियम
सिर्फ चार दिन में वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ कई बड़े बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही दस नियमों के बारे में जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। आपके पास इनमें से कुछ कामों को निपटाने के लिए अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, 31 मार्च को रविवार होने के चलते इनमें से कई काम आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको 30 मार्च तक इन्हें पूरा करना होगा। वहीं कई चीजें आपके लिए सस्ती होने जा रही हैं और कई चीजें महंगी।
ये होंगे अहम बदलाव
रद्दी हो जाएंगे पैनकार्ड
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इसे 31 तक लिंक नहीं कराया तो फिर यह 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ऐसा नहीं करने पर आप अगले वित्त वर्ष में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक के कामों में भी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
बंद हो जाएगा आपका केबल टीवी और डीटीएच कनेक्शन
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नियमों के अनुसार टीवी चैनल पैकेज चुनने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का समय है। अगर इस तारीख तक आपने अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर के पास चुने हुए चैनलों के बारे में जानकारी नहीं दी तो फिर यह बंद हो जाएगा।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
31 मार्च तक आपको वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। हालांकि छोटे करदाताओं (पांच लाख रुपए की आय तक) को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 2017-18 के रिटर्न में किसी तरह की कोई गलती की है, तो उसमें भी सुधार की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
जीएसटी रिटर्न
कारोबारियों के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसे में जिन कारोबारियों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए यह समय सीमा है। इसके तहत कारोबारियों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होंगी।
क्या होगा महंगा?
बढ़ जाएगी महंगाई
1 अप्रैल से वाहनों में इस्तेमाल होने वाला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप नेचुरल गैस (PNG) महंगी होने की आशंका है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में 18 फीसदी तक की बढ़त की उम्मीद है। इससे PNG और CNG की कीमतों में बढ़त हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में देश की सरकारी तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा सकती हैं।
महंगी हो जाएंगी कारें-बाइक
1 अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर इंडिया और Toyota Kirloskar Motors ने कार की कीमतों में बढ़ातरी का ऐलान किया है। कई कार व बाइक बनाने वाली कंपनियों ने इसके लिए पहले ही एलान कर दिया है। गाड़ियां करीब 25 हजार रुपए तक महंगी होने की आशंका है।
क्या होगा सस्ता?
सस्ता होगा घर खरीदना
1 अप्रैल, 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी और 19 मार्च को हुई पिछली बैठक में किफायती दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गई।
सस्ता होगा जीवन बीमा खरीदना
जीवन बीमा खरीदना सस्ता होने जा रहा है। इस नए बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा 22 से 50 साल के लोगों को होगा। 1 अप्रैल से कंपनियां मृत्यु दर के नए आंकड़ों का पालन करेंगी। अभी तक बीमा कंपनियां 2006-08 के डाटा का इस्तेमाल कर रहीं थी, जो कि अब बदलकर 2012-14 का हो जाएगा।
सस्ता होगा लोन लेना
अप्रैल से सभी तरह का लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अब एमसीएलआर के बजाए, आरबीआई द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। बैंक अपने कर्ज की गणना अलग-अलग बेंचमार्क से करते हैं। जिन ग्राहकों के कर्ज माजिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) बेंचमार्क से जुड़े हैं, उनके कर्ज में कमी आएगी। इसके अलावा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) या बेस रेट से जुड़े लोन पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा।
लागू होंगे ये नए नियम
अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा EPFO
1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब नौकरीपेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने के बाद भी PF अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता है।
बदल जाएंगे आयकर के नियम
1 अप्रैल से आयकर के नए नियम लागू होंगे, जिनकी इस बार के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। इसमें पांच लाख रुपये आयकर सीमा पर टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये, बैंक में जमा पर 40 हजार का तक के ब्याज पर टैक्स फ्री, किराये पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये आदि शामिल हैं।
गाड़ियों में लगेगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट
वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) देना अनिवार्य होगा। इस नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलेगी। इसे पाने के लिए परिवहन विभाग में लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना होगा।
रेलवे जारी करेगा संयुक्त पीएनआर
वर्तमान में अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से सफर करना है, तो उसके नाम पर दो PNR जनरेट होते हैं। 1 अप्रैल से रेलवे दो ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम पर संयुक्त पीएनआर जनरेट करेगा। इसके तहत अगर यात्रियों की एक ट्रेन लेट होने पर अगर दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो वे बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द कर सकेंगे। इससे यात्रियों को रिफंड मिलना आसान हो जाएगा।
मोबाइल की तरह कर सकेंगे बिजली का रिचार्ज
1 अप्रैल से आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल, बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है।