इन बेहद जरूरी कामों को करने की आखिरी तारीख है 31 मार्च, जानें इस बारे में पूरी डिटेल
वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वित्त वर्ष खत्म होने की अंतिम तारीख यानि 31 मार्च कई मामलों में विशेष है। दरअसल, आपके फाइनेंस, निवेश और टैक्स रिटर्न को लेकर कई चीजें जरूरी हैं जो आपको 31 मार्च 2019 से पहले करनी है। आपके निवेश और टैक्स रिटर्न पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। अगर आप तय डेडलाइन पर ये काम नहीं निपटाते हैं तो आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। यह भी हो सकता है कि आपको पेनल्टी देनी पड़े। इस खबर के माध्यम से हम आपको वे सारे जरूरी काम बता रहे हैं, जो आपको समय रहते पूरे कर लेने चाहिए...
पैन-आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है, जो पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी। अगर नए डेडलाइन के अंदर आपने यह जरूरी काम नहीं निपटाया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन बेकार माना जाएगा।
GST वार्षिक रिटर्न
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2019 है। कारोबारी 31 मार्च तक सालाना रिटर्न जमा कर सकते हैं। सालाना रिटर्न फॉर्म में GST के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीदी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी देनी होगी।
31 मार्च से पहले चुन लें टीवी चैनल
TRAI की नई गाइड लाइन के मुताबिक, केबल और डीटीएस उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 से पहले अपना पसंदीदा चैनल चुनना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा। पहले टीवी चैनल चुनने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।
इनकम टैक्स रिटर्न
यदि किसी टैक्सपेयर ने वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसकी डेडलाइन भी 31 मार्च 2019 तक ही है। हालांकि रिटर्न भरने वालों को 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। सरकार ने हालांकि छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम एक हजार रुपये रखी है। अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है, तो उसमें सुधार करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2019 है।
नहीं बेच पाएंगे शेयर
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अभी भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में करा लें। अगर इस समय-सीमा के अंदर आपने शेयर को डीमैट में नहीं कराया, तो इन्हें बेच नहीं पाएंगे।
जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ
अगर आप 80C के तहत अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 मार्च तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रूव जमा करने होंगे। अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ताकि आप टैक्स छूट का फायदा उठा सके। यदि आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद आपकी आय पर टैक्स काटा जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर न करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है।