आधार बना पहचान पत्र, राष्ट्रपति ने दी अध्यादेश को मंजूरी
नई दिल्ली। बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। लेकिन इसका इस्तेमाल स्वैच्छिक होगा, यानी बैंक या मोबाइल कंपनियां आधार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित बिल संसद में पास नहीं हो सका था। लोकसभा ने तो बिल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था। जिसके बाद पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी।
अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी से आधार कानून के दो प्रावधानों में भी संशोधन हो गया है। इसमें आधार के इस्तेमाल के लिए तय मानकों और निजता के उल्लंघन पर सख्त पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।