नए नियमों को राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें नियम, 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति: सीएम
चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें नियम,1994 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नए नियमों को राज्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
संशोधन के अनुसार, हरियाणा में प्रधान सचिव के पद पर सेवा कर चुके अधिकारी या हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव या इससे उच्च पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने होते हैं, जिसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव के दौरान विभिन्न अवसरों पर पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें आयोजित करनी पड़ती हैं।
आयुक्त, जोकि अपेक्षाकृत एक कनिष्ठ पद है, के पद के अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार, अधिकारी, जो सरकार के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की बेहतर स्थिति में होंगे।