जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद राष्ट्रपति शासन लागू
जम्मू-कश्मीर में छह महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद बुधवार को रात से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. बुधवार को इस बारे में आदेश जारी हो गया.
राज्य में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में गठबंधन सरकार से जून में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था. इसके बाद जम्मू-मश्मीर में राजनीतिक संकट बना हुआ है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को एक अधिघोषणा पर हस्ताक्षर कर राज्य में केन्द्रीय शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली वहां के राज्यपाल सत्य पाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार को फैसला किया था.
राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या उसके प्राधिकार के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां छह माह का राज्यपाल शासन अनिवार्य है. इसके तहत विधायिका की तमाम शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं.