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कार्यालयों में महिला यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य बना जम्मू कश्मीर


कार्यालयों में महिला यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य प्रशासन ने कार्यालयों में महिला कर्मियों को ब्लैकमेल कर उनपर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के खिलाफ कानून बना दिया है।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक परिषद (सीएसी) की बैठक में भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक और जम्मू.कश्मीर आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रणबीर पेनल कोड की धारा 354.ई के तहत अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है।

ऐसा करने के लिए भ्रष्टाचार रोकथाम विधेयक में संशोधन किया गया है। इस कानून से कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अगर महिला कर्मी का यौन शोषण करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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