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अजा-जजा अत्याचार निवारण अधिनियम प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन के अधीन ही कार्यवाही हो


 

गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिये निर्देश 

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर भारत सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन के निर्णय के अधीन ही समस्त कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये हैं।

गृह मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के संदर्भ में भारत शासन ने रिव्यू पिटीशन दायर की है, जिसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ पृच्छा और कुछ अन्य टिप्पणियाँ की गई हैं।

श्री सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दिनांक 28 मार्च 2018 को जारी परिपत्र में निर्देशों का पुनरावलोकन कर समुचित अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

दुर्गेश रायकवार

 

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