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पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित


उज्जैन । उपभोक्ता संरक्षण के लिये राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार योजना अन्तर्गत आवेदकों एवं संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन 2 फरवरी तक कलेक्टर खाद्य शाखा में स्वीकार किये जायेंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
    उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तर पर पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2017 के लिये एक जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कारों के लिये चयन किया जायेगा। राज्य स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार एक लाख 11 हजार रूपये का, द्वितीय पुरस्कार 51 हजार रूपये का तथा तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये का निर्धारित है। इसी तरह संभाग स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार 21 हजार रूपये का, द्वितीय पुरस्कार 11 हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार पांच हजार रूपये का दिया जायेगा। आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठन को समिति पंजीकरण अधिनियम-1960 या ऐसे किसी अन्य किसी कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। पुरस्कार चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि व्यक्ति या संगठन उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित गतिविधियों में पिछले तीन वर्षों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हों। साथ ही ऐसे संगठन गैर-राजनैतिक व गैर-मालिकाना हक के प्रबंध के अन्तर्गत संचालित होना आवश्यक हैं।

 

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