अग्रवाल रेस्टोरेंट पर बाल श्रम के तहत 22 हजार का जुर्माना ठोका
Ujjain @ बाल श्रम अधिनियम-1986 के तहत दायर प्रकरण में कोर्ट ने नरवर के अग्रवाल रेस्टोरेंट पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन संशोधन अधिनियम-2016 की धारा 3 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बाल श्रमिक का खतरनाक व गैर-खतरनाक सभी प्रकार के नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। धारा 3ए के तहत 14 से 18 वर्ष तक के कुमार श्रमिकों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित है। धारा 14 बाल श्रम नियोजन के दंडात्मक प्रावधान के तहत धारा 3 व 3ए के उल्लंघन की स्थिति में 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना तथा छह माह से दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है।